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Table of Contents

भारतीय दण्ड संहिता
  • भारतके अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लागू है।
  • भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों (बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी। लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किये जा चुके है।
भारतीयदण्डसंहिता, 1860
अधिनियमित करने की तिथि6 अक्टूबर 1860
अनुमति-तिथि6 अक्टूबर 1860
शुरूआत-तिथि1जनवरी 1862
समिति की रिपोर्ट

पहला कानून आयोग

उद्देशिका

धारा 1 से 5

साधारण स्पष्टीकरण

धारा 6 से 52

दण्डों के विषय में

धारा 53 से 75

साधारण अपवाद

धारा 76 से 95

निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 96 से 106

दुष्प्रेरण (Abetment) के विषय में

धारा 107 से 120

अध्याय 5

  • धारा 120 कआपराधिक षडयंत्र की परिभाषा
  • धारा 120 ख आपराधिक षडयंत्र का दण्ड

राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में

धारा 121से 130

सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधें के विषय में

धारा 131 से 140

सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध

धारा 141 से 160

लोकसेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध

धारा 161 से 171

अध्याय 9 क

चुनाव सम्बन्धी अपराध

धारा 171 क से 171झ

लोकसेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना

धारा 172 से 190

झूठा साक्ष्य तथा लोकन्याय के विरुद्ध अपराध

धारा 191 से 229

सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध

धारा 230 से 263

माप और तौल से सम्बन्धित अपराध

धारा 264 से 267

लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से सम्बन्धित अपराध

धारा 268 से 294 क

धर्म से सम्बन्धित अपराध

धारा 295 से 298

मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा 299 से 377

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध

धारा 378 से 462

दस्तावेज तथा सम्पत्ति-चिह्नों से सम्बन्धित अपराध

धारा 463 से 489 E

सेवा-संविदा का आपराधिक भंजन

धारा 490 से 492

सेवा-संविदा का आपराधिक भंजन

धारा 490 से 492

विवाह से सम्बन्धित अपराध

धारा 493 से 498

अध्याय २० क

धरा 498 क

किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना

मानहानि

धारा 499 से 502

आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं रिष्टिकरण (Criminal intimidation, humiliation and mischief)

धारा 503 से 510

अपराध करने के प्रयत्न

धारा 511

आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड